कोलकाता, पांच फरवरी (भाषा) कोलकाता की एक अदालत ने एनआईए की ओर से यह आरोप लगाए जाने के बाद बृहस्पतिवार को मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया कि राज्य पुलिस के जांच अधिकारी ने बेलडांगा हिंसा से संबंधित दस्तावेज एजेंसी को नहीं सौंपे।
बेलडांगा के एक प्रवासी मजदूर की झारखंड में मौत होने के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में बेलडांगा में हिंसा भड़क गई थी। बाद में इस मामले की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपा गया।
सिटी सत्र अदालत के मुख्य न्यायाधीश सुकुमार राय ने एसपी को मामले पर 12 फरवरी को अगली सुनाई के दौरान 31 आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया।
इस निर्देश से पहले मुर्शिदाबाद के जेल अधीक्षक ने एक रिपोर्ट में कहा था कि पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपियों को अदालत में लाने के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं कराई।
एनआईए के अधिकारी सरोज भट्टाचार्य ने अदालत के समक्ष एक अर्जी दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि बेलडांगा थाने के जांच अधिकारी ने हिंसा की जांच से संबंधित दस्तावेज और सामग्री एजेंसी के मुख्य जांच अधिकारी को नहीं सौपी है।
इसके बाद अदालत ने मुर्शिदाबाद के एसपी को एनआईए के आरोपों पर व्यक्तिगत रूप से विस्तारपूर्वक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
भाषा जोहेब संतोष
संतोष
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