एनआईए अदालत ने हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन को यूएपीए के तहत भगोड़ा घोषित किया

एनआईए अदालत ने हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन को यूएपीए के तहत भगोड़ा घोषित किया

  •  
  • Publish Date - July 25, 2025 / 09:58 PM IST,
    Updated On - July 25, 2025 / 09:58 PM IST

श्रीनगर, 25 जुलाई (भाषा) एक एनआईए अदालत ने यहां शुक्रवार को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को यूएपीए अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित किया।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम के तहत श्रीनगर स्थित विशेष अदालत ने बडगाम के सोइबुग निवासी शाह को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और रणबीर दंड संहिता के तहत गंभीर आरोपों के संबंध में पेश होने का आदेश जारी किया।

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, जकूरा थाने में यूएपीए कानून तथा आरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक चालान दायर किया गया था।

उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी होने के बावजूद, कानून लागू करने वाले अधिकारियों ने बताया कि सलाहुद्दीन का पता नहीं चल सका और माना जा रहा है कि वह फरार हो गया है या गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर छिपा हुआ है।

इन परिस्थितियों के मद्देनजर, अदालत ने सलाहुद्दीन को फरार घोषित कर दिया और उसे 30 अगस्त या उससे पहले अदालत में पेश होकर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने को कहा।

अदालत में पेश नहीं होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें भगोड़े की संपत्ति कुर्क करने से संबंधित कार्यवाही शामिल है।

श्रीनगर पुलिस ने जनता से सलाहुद्दीन के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी होने पर मुहैया कराने की अपील की है।

भाषा अविनाश दिलीप

दिलीप