No Wine Without Helmet: बिना हेलमेट नहीं मिलेगी शराब? शराब दुकानों पर भी सख्ती की मांग
नई दिल्ली : CCTV Camera In Liquor Shop: बार, पब और शराब दुकानों में अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब की बिक्री करनेवाले शॉप्स के लिए दुकानों के काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में मुंबई में वर्ली हिट-एंड-रन मामले और मई में पुणे में पोर्श दुर्घटना के मद्देनजर, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। अब बार और पब के रेस्टोरेंट में मुख्य काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है।
CCTV Camera In Liquor Shop: बार और पब में अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए एक्साइज अधिकारी इन कैमरों का नियंत्रण करेंगे। इसके लिए विभाग ने पांच सदस्यीय टीम का भी गठन किया है। यह टीम एआई की मदद से काम करेगी। किसी व्यक्ति के चेहरे से उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। एआई कैमरा 21 साल से कम उम्र के लोगों का पता लगाएगा। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कर रहे एक्साइज अधिकारी को उनके मोबाइल फोन पर एक सूचना मिलेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, ये सभी सिस्टम दुर्घटनाओं को रोकेंगे।
नियम के मुताबिक 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही बार में प्रवेश कर सकते हैं। 21 से 25 वर्ष के बीच के लोगों को हार्ड ड्रिंक देने पर पाबंदी है। अधिकारी ने जानकारी दी कि, वे केवल पांच प्रतिशत से कम अल्कोहल वाली बीयर या वाइन ले सकते हैं।
CCTV Camera In Liquor Shop: अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में बार मालिकों और प्रबंधकों को अलर्ट किया जाएगा। बार मालिक नाबालिगों को शराब पीने की अनुमति देने से पहले दो बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के निदेशक प्रसाद सुर्वे ने कहा कि, विभाग अब मुंबई में लगभग 2,000 बार, रेस्टोरेंट और पब में कैमरों की निगरानी करेगा। पुणे पोर्श कार दुर्घटना के बाद हमने एक विशेष अभियान शुरू किया है। सभी बार और पब में परमिट रूम और बार काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए है। अधिकारी सुर्वे ने कहा कि क्षेत्र में तैनात एक्साइज अधिकारी बार मालिकों से ईमेल आईडी और पासवर्ड लेकर कैमरों का एक्सेस लेंगे।