नई दिल्लीः डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का तरीके में एक अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व बैंक नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है। इस नियम के लागू होने के बाद किसी भी ऑनलाइन पेमेंट पर बैंकों को ग्राहकों सेृ परमिशन लेनी होगी।
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नए नियम के बाद बैंक और पेटीएम-फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल के पैसे काटने के पहले हर बार परमिशन लेनी होगी।
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नए नियम लागू होने के बाद बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहक के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा। पेमेंट से 24 घंटे पहले रिमाइंडर भेजना होगा। रिमाइंडर में पेमेंट की तारीख और पेमेंट की राशि आदि के बारे में जानकारी होगी। इसमें ऑप्ट आउट या पार्ट-पे का विकल्प भी होगा।