license is compulsory for raising animals : अब जानवर पालने से पहले लेना होगा लाइसेंस, इस राज्य की सरकार ने जारी किया आदेश

Now the license will have to be taken before raising animals, the government of this state has issued an order

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  • Publish Date - October 27, 2022 / 05:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST

license is compulsory for raising animals: चंडीगढ़; इन दिनों लगातार बढ़ रहे जानवरों के आतंक से लोग काफी परेशान है। खास तोर पर कुत्ता और बिल्ली। दिन बा दिन बढ़ रहे कुत्‍तों के आतंक को खत्म करने के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है। जिसके तहत अब लोगों को कुत्ता पलने के लिए पहले लाइसेंस लेना होगा। हाल ही में आवारा कुत्‍तों ने 8 माह की बच्‍ची को नोंच कर मर डाला था। यह पहली बार नहीं है कि कुत्‍तों की वजह से ये हादसा हुए। आवारा कुत्तो से लेकर पालतू कुत्ते तक ने कई लोगों पर हमला कर चुके है। इन हादसे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कुत्तो के आतंक को कम करने के लिए ये नया नियम बनाया है।

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लाइसेंस के लिए लोगों को सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा

license is compulsory for raising animals; जिसके तहत अब कोई भी शख्स बिना अनुमति कुत्ता नहीं पाल सकेगा। प्रदेश में अब सभी को कुत्ता पालने का लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए लोगों को सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार इसे सख्ती से लागू करने के मूड में है। अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो पांच हजार रुपये जुर्माना और कैद का प्रावधान भी करने जा रही है। खास बात यह है कि एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा। कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी को काट न सके।

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100 से अधिक मामले कुत्तों के काटने के सामने आ चुके है

license is compulsory for raising animals: एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में हर रोज 20 के करीब डॉग बाइट्स की घटनाएं सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ में हालात ज्यादा ही खराब हैं। यहा औसतन 100 से अधिक मामले कुत्तों के काटने आ रहे हैं। सरकार ने इसको देखते हुए यह सख्त फैसला लिया है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्‍लंघन करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बाइट्स की घटनाएं को कम किया जा सके।