Nuh Violence : नूंह में फिर से लागू की गई धारा 144, इंटरनेट सेवा भी बंद, जानिए क्यों जारी किया गया आदेश

Nuh Violence : सरकार ने शनिवार को नूंह जिले में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और ‘बल्क एसएमएस’ सेवा को बंद करने का आदेश दिया

Nuh Violence : नूंह में फिर से लागू की गई धारा 144, इंटरनेट सेवा भी बंद, जानिए क्यों जारी किया गया आदेश

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Modified Date: August 26, 2023 / 10:08 pm IST
Published Date: August 26, 2023 10:08 pm IST

चंडीगढ़ : Nuh Violence : पिछले दिनों दंगों को लेकर देश भर में चर्चा का विषय बना हरियाणा का नूंह जिला एक बार फिर चर्चा में है। सरकार ने शनिवार को नूंह जिले में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और ‘बल्क एसएमएस’ सेवा को बंद करने का आदेश दिया, सरकार ने हिंदू संगठनों के एक बार फिर ‘शोभायात्रा’ निकालने के आह्वान के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। असल में यात्रा के आह्वान के मद्देनजर, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वित प्रयास का आह्वान किया है।

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आशंका के चलते जारी किया गया आदेश

Nuh Violence : दरअसल, जानकारी के मुताबिक बैठक में पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। इस दौरान शत्रुजीत कपूर ने कहा कि प्रशासन ने 3-7 सितंबर के दौरान नूंह में होने वाली जी20 शेरपा समूह की बैठक और 31 जुलाई की हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के कारण यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को आयोजित होने वाली यात्रा से पहले या इसके दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाए जाने की आशंका के चलते संबंधित आदेश जारी किया है।

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धारा 144 लागू

नूंह के अधिकारियों ने 28 अगस्त को धार्मिक यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से हाल में इनकार कर दिया था। इससे पहले 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के चलते शोभायात्रा बाधित हो गई थी। मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने का आदेश शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद की ओर से जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 भी लगा दी है, जिसके तहत एक क्षेत्र में चार या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है।

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26 से 28 अगस्त तक आदेश प्रभावी

Nuh Violence : उन्होंने कहा कि यह आदेश 26-28 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसी आग्नेयास्त्र, लाठी आदि हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने पहले भी सांप्रदायिक हिंसा के बाद नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ‘शोभायात्रा’ पर 31 जुलाई को भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद नूंह में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें दो होम गार्ड और एक इमाम सहित छह लोगों की मौत हो गई थी।

सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई

शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर ने कहा कि यात्रा के लिए अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद ऐसी जानकारी है कि कुछ संगठनों ने हरियाणा और पड़ोसी राज्यों के लोगों को 28 अगस्त को नूंह पहुंचने के लिए आमंत्रित किया है। कपूर ने कहा कि प्रस्तावित यात्रा के मद्देनजर हरियाणा पुलिस द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और एहतियात के तौर पर नूंह में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है।

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खुफिया जानकारी साझा करने पर दिया गया जोर

Nuh Violence : स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, कपूर ने सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों से सोशल मीडिया की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने और नफरत भरे भाषणों के माध्यम से शांति भंग करने की कोशिश करने वाले लोगों के बारे में जानकारी साझा करने तथा उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों की किसी भी तरह की भीड़ को रोकने के लिए अंतरराज्यीय बैरिकेडिंग भी की जानी चाहिए।

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