शिक्षकों को तगड़ा झटका… UGC ने रोकी भर्ती प्रक्रिया, SC के इस नियम का दिया हवाला

govt teachers reqruitment : उच्चतम न्यायालय के आदेश के कथित उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रोकेगा।

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  • Publish Date - May 28, 2022 / 01:38 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

भुवनेश्वर, Odisha Public Service Commission Vacancy : ओडिशा लोक सेवा आयोग (Odisha Public Service Commission) ने शुक्रवार को कहा कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2020 के क्रियान्वयन पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के कथित उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रोक लगा दी है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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Odisha Public Service Commission Vacancy :  यह कदम तब उठाया गया है जब एक दिन पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ओपीएससी तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को अलग-अलग पत्र लिखकर कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर विश्वविद्यालयों में फैकल्टी या गैर-शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तीन महीनों तक नहीं शुरू होनी चाहिए। Odisha Public Service Commission

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जारी पत्र में यह कहा गया है कि चूंकि ओपीएससी द्वारा शिक्षकों व संकाय की भर्ती और राज्य चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती, एससी के समक्ष लंबित इस एसएलपी में सीधे तौर पर जारी है, भर्ती प्रक्रिया को जारी रखना न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे ऑर्डर के तहत होगा।

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govt teachers reqruitment :  साथ ही कहा कि अदालत के स्टे ऑर्डर से पहले शुरू हुई किसी भी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भी लागू होता है, उन्होंने राज्य सरकार से शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की किसी भी भर्ती के लिए कोई और कदम उठाने से परहेज करने का आग्रह किया, जिसमें उपर्युक्त एक शामिल है। यूजीसी सचिव ने आगे चेतावनी दी कि वह इस संबंध में उचित कानूनी उपाय करने के अपने सभी अधिकार भी सुरक्षित रखा है।

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