Omar Abdullah Divorce News: उमर अब्दुल्ला को नहीं मिला पत्नी पायल से तलाक.. कोर्ट ने खारिज की याचिका, 29 साल पहले हुआ था लव मैरिज

गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला और पायल नाथ के बीच लव मैरिज 1994 में हुई थी। पायल सिख परिवार से हैं। हालांकि दोनों 2011 में अलग हो गए थे।

Omar Abdullah Divorce News: उमर अब्दुल्ला को नहीं मिला पत्नी पायल से तलाक.. कोर्ट ने खारिज की याचिका, 29 साल पहले हुआ था लव मैरिज

Omar Abdullah Divorce News

Modified Date: December 12, 2023 / 10:42 pm IST
Published Date: December 12, 2023 10:42 pm IST

नई दिल्ली: नेशनल कांफ्रेस के मुखिया और कश्मीर के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके तलाक की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की अर्जी दी थी लेकिन अदालत ने उनके आरोपों में खामी पाया और पिटीशन रद्द कर दिया।

लाइव लॉ के मुताबिक, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पारिवारिक कोर्ट के आदेश के खिलाफ उमर अब्दुल्ला की अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हुए इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट को पारिवारिक कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं मिली, जिसने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था।

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रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट पारिवारिक कोर्ट के आदेश से सहमत थी कि तलाक के लिए उमर द्वारा पायल अब्दुल्ला पर लगाए गए क्रूरता के आरोप अस्पष्ट थे और इनके कोई साक्ष्य नहीं मिले। कोर्ट ने कहा कि उमर पायल के उनके साथ क्रूरता करने के किसी भी शारीरिक या मानसिक कृत्य को साबित करने में विफल रहे। पीठ ने कहा, “हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। इसे खारिज किया जाता है।”

गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला और पायल नाथ के बीच लव मैरिज 1994 में हुई थी। पायल सिख परिवार से हैं। हालांकि दोनों 2011 में अलग हो गए थे। उनके 2 बच्चे भी हैं। 2016 में पारिवारिक कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को पायल को 75,000 रुपये हर महीने और 25,000 रुपये बच्चों की पढ़ाई के लिए देने का आदेश दिया था।

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