मतदान के दिन से 72 घंटे पहले चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में बाइक रैलियों पर रोक का आदेश

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मतदान के दिन से 72 घंटे पहले चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में बाइक रैलियों पर रोक का आदेश

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  • Publish Date - March 22, 2021 / 10:34 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:54 PM IST

नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन और इससे 72 घंटे पहले चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में ‘बाइक रैलियों’ पर सोमवार को रोक लगाने का निर्देश जारी किया।

आयोग ने यह कदम इन खबरों के बीच उठाया है कि ‘‘समाज विरोधी तत्व’’ बाइक का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने के लिए करते हैं।

चुनावी राज्यों-पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देश में निर्वाचन आयोग ने रेखांकित किया है कि संज्ञान में आया है कि ‘‘कुछ स्थानों पर समाज विरोधी तत्व मतदान के दिन से पहले या मतदान के दिन बाइक का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने के लिए करते हैं।’’

निर्देश में कहा गया है कि संबंधित खबरों पर विचार करने के बाद आयोग ने निर्णय किया है कि ‘‘सभी चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन से 72 घंटे पहले या मतदान के दिन किसी भी स्थान पर बाइक रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’

निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से यह भी कहा कि वे उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और आयोग के पर्यवेक्षकों सहित सभी संबंधित पक्षों को इस बारे में अवगत कराएं ताकि निर्देशों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 27 मार्च से होगी तथा मतगणना दो मई को होगी।

भाषा

नेत्रपाल मनीषा

मनीषा