आइजोलः Order To Close All Shops मेघालय के हिंसाग्रस्त पश्चिम गारो हिल्स जिले में कर्फ्यू की अवधि रविवार सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी विभोर अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह नियम पूरे जिले में लागू रहेगा, हालांकि शनिवार को सुबह नौ बजे से अपराह्न तीन बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए छूट दी जाएगी। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी गारो हिल्स जिले में लगाया गया कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा।
जिलाधिकारी आर पी मारक ने एक अन्य आदेश में कहा कि पूर्वी गारो हिल्स के विलियमनगर मेन बाजार को सुबह छह बजे से अपराह्न एक बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू की अवधि के दौरान निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है और दोनों जिलों में आवाजाही प्रतिबंधित है, सिवाय छूट के घंटों के दौरान। उन्होंने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों, मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को आदेश को सख्ती से लागू करने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
Order To Close All Shops अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में गारो पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान जनजातीय और गैर-जनजातीय समूहों के बीच झड़पें हो गई थीं। उन्होंने बताया कि हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। हिंसा के बाद मेघालय सरकार ने 10 अप्रैल को होने वाले जीएचएडीसी चुनाव को स्थगित कर दिया था।