नई दिल्ली: Gratuity Limit Hike: दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) पेंशनधारकों के लिए ‘ग्रेच्युटी’ सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है और यह नियम एक जनवरी 2024 से प्रभावी किया गया है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
Gratuity Limit Hike: मंत्री ने कहा कि इससे लगभग 500 पेंशनधारकों को तत्काल लाभ मिलेगा। ‘ग्रेच्युटी’ वह राशि है जो किसी संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए सराहना स्वरूप दी जाती है। बयान में कहा गया कि ‘ग्रेच्युटी’ की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने के प्रस्ताव पर बिजली विभाग ने चर्चा की। इसे अब न्यासी बोर्ड के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।
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सूद ने कहा कि इस बढ़ोतरी से सरकार को एक जनवरी 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए अनुमानित 16 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी)-कर्मचारी टर्मिनल लाभ निधि (2002) पेंशनधारियों द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी।