स्थिति पर विचार कर आरएसएस की रैली के लिए अनुमति दी जाएगी : तमिलनाडु के डीजीपी

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स्थिति पर विचार कर आरएसएस की रैली के लिए अनुमति दी जाएगी : तमिलनाडु के डीजीपी

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  • Publish Date - October 31, 2022 / 05:37 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

चेन्नई, 31 अक्टूबर (भाषा) तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस प्रमुखों को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें कानून व्यवस्था पर गौर करने के बाद, राज्य में छह नवंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा 51 स्थानों पर ‘रूट मार्च’ और जनसभाएं आयोजित करने के लिए अनुमति देने को कहा गया है।

इस सिलसिले में 29 अक्टूबर को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी. के. इल्लानथिरैयन के समक्ष राज्य के सरकारी वकील हसन मोहम्मद जिन्ना ने प्रस्तुत किया। सोमवार को आरएसएस की ओर से अवमानना अर्जियां आगे की सुनवाई के लिए न्यायाधीश के पास आने के बाद परिपत्र प्रस्तुत किया गया।

परिपत्र में राज्य के पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को उच्च न्यायालय के 22 सितंबर के आदेश में लगाई गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद छह नवंबर की रैली के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया गया है।

परिपत्र में कहा गया है कि अधिकारियों को संबद्ध जिलों में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर विचार करना चाहिए। वाहनों का आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि आम आदमी और रैली में भाग लेने वालों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों के अनुरोध के बाद न्यायाधीश ने जिलों के अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट दाखिल किये जाने को लेकर मामले को दो नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

भाषा

सुभाष अविनाश

अविनाश

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