भवानीपुर विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका

भवानीपुर विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका

भवानीपुर विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका
Modified Date: April 27, 2026 / 05:48 pm IST
Published Date: April 27, 2026 5:48 pm IST

कोलकाता, 27 अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई थी।

पश्चिम बंगाल की इस सीट पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है।

भवानीपुर सीट पर अधिकारी का मुकाबला मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अधिकारी ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ हैं, इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द की जानी चाहिए।

हालांकि, अदालत के इस सवाल पर याचिकाकर्ता कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका कि संविधान के किस प्रावधान के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया।

अधिकारी के वकील बिल्वादल भट्टाचार्य ने दावा किया कि यह याचिका राजनीतिक उद्देश्य से दायर की गई है, ताकि भवानीपुर से अधिकारी की उम्मीदवारी को प्रभावित किया जा सके।

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हो चुका है। मतगणना चार मई को होगी।

भाषा जोहेब मनीषा

मनीषा


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