पीएम केयर्स फंड : अदालत ने सीआईसी के फैसले के खिलाफ अर्जी पर आयकर विभाग की राय मांगी

पीएम केयर्स फंड : अदालत ने सीआईसी के फैसले के खिलाफ अर्जी पर आयकर विभाग की राय मांगी

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  • Publish Date - March 1, 2024 / 08:26 PM IST,
    Updated On - March 1, 2024 / 08:26 PM IST

नयी दिल्ली,एक मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएम केयर्स फंड संबंधी सूचना एक आरटीआई आवेदक को मुहैया कराने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देश को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की और आयकर विभाग से मामले में अपने रुख से अवगत कराने को कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायधीश मनमीत पीएस अरोड़ा ने आयकर विभाग को लिखित जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी।

खंडपीठ 22 जनवरी को एकल पीठ द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। एकल पीठ ने सीआईसी के निर्देश को रद्द करते हुए कहा था कि आवेदनकर्ता गिरीश मित्तल ने आयकर विभाग के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) से जानकारी मांगी थी न कि पीएम केयर्स फंड से जबकि विभाग पीएम केयर्स फंड को प्राधिकरण नहीं मानता।

एकल पीठ ने इसी के साथ आयकर विभाग की अर्जी को स्वीकार कर लिया था जिसमें 27 अप्रैल 2022 के सीआईसी के आदेश को चुनौती दी गई थी।

भाषा धीरज अविनाश

अविनाश