नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पहले उन याचिकाओं की वैधता पर दलीलें सुनेगा, जिनमें 2022 के उसके उस फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी, संपत्तियां जब्त करने और तलाशी लेने की शक्तियां बरकरार रखी गई थीं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने तीन प्रारंभिक मुद्दों का उल्लेख किया है, जो मुख्य रूप से पुनर्विचार याचिकाओं की पोषणीयता के प्रश्न से संबंधित हैं।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विचार के लिए 13 प्रश्न उठाए हैं।
पीठ ने कहा, ‘‘चूंकि प्रस्तावित मुद्दे समीक्षा कार्यवाही में उठ रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले विभिन्न पक्षों की ये दलीलें सुनेंगे कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं या नहीं। उसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए जाने वाले प्रस्तावित बिंदुओं पर सुनवाई की जाएगी।’’
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त के लिए सूचीबद्ध की।
भाषा शफीक सुरेश
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