शर्मसार हुआ गुरू शिष्य का रिश्ता, प्रिंसिपल ने दसवीं कक्षा की छात्रा से किया रेप, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

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शर्मसार हुआ गुरू शिष्य का रिश्ता, प्रिंसिपल ने दसवीं कक्षा की छात्रा से किया रेप, Principal raped class X student

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  • Publish Date - December 23, 2022 / 02:18 PM IST,
    Updated On - December 23, 2022 / 11:57 PM IST

Govt Issues Transfer Order of Police Superintendent

भवानीपटना/फूलबनी : ओडिशा के कालाहांडी जिले की अदालत ने एक सरकारी आवासीय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य को एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का दोषी ठहराया है और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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पॉक्सो अदालत, भवानीपटना के विशेष न्यायाधीश शुभंजन मोहंती ने अपराध के लिए दोषी नकुल सबर पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि सबर ने नवंबर 2012 में दसवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने कोकसारा थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस की जांच के बाद आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा चलाया गया। अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि पॉक्सो कानून के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार पीड़ित छात्रा को छह लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी।

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इसी तरह के एक मामले में पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार बहेरा ने 2020 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में गणेश बहेरा दलाई (33) को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।