Private Employees EPFO Latest News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, इस दिन निकाल सकते हैं अपने PF का पूरा पैसा, सरकार ने नियमों में किया बदलाव
प्राइवेट कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, इस दिन निकाल सकते हैं अपने PF का पूरा पैसा, Private Employees EPFO Latest News
Private Employees EPFO Latest News. Image Source- IBC24
नई दिल्ली: Private Employees EPFO Latest News: देश में बढ़ती छंटनी के बीच नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक मजबूत आर्थिक सहारा बनकर उभर रहा है। मुश्किल समय में जहां आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं, वहीं EPF खाते में जमा राशि कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी की प्रक्रिया को पहले के मुकाबले काफी सरल बना दिया है। खासतौर पर बेरोजगारी जैसी परिस्थितियों में कर्मचारी अब आसानी से अपने PF खाते से पैसा निकाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि EPFO ने PF विड्रॉल नियमों को अब इतना आसान बना दिया है कि बेरोजगारी की स्थिति में जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट में जमा पैसे को बिना किसी झंझट के निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं।
बेरोजगारी में कितना पैसा निकाल सकते हैं?
Private Employees EPFO Latest News: अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह अपने EPF बैलेंस का 75% तक हिस्सा तुरंत निकाल सकता है। इस राशि में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान तथा उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल होता है। यदि कर्मचारी को एक साल तक नई नौकरी नहीं मिलती है या वह लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह शेष 25% राशि भी निकाल सकता है।
रिटायरमेंट सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए नियम
EPFO का मानना है कि पूरी राशि एक साथ निकालने से कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से 75% राशि तत्काल जरूरतों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जबकि 25% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है।
100% पीएफ अमाउंट कब निकाल सकते हैं?
कुछ खास स्थितियों में आप अपना पूरा (100%) पैसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं.जैसे…
- 55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट पर पूरी रकम निकाली जा सकती है।
- स्थायी विकलांगता (Permanent Disability) होने पर पूरी रकम निकाली जा सकती है।
- स्वैच्छिक रिटायरमेंट वीआरएस (VRS) लेने या हमेशा के लिए विदेश बसने की स्थिति में पूरी रकम निकाली जा सकती है।
- नौकरी जाने के 2 महीने बाद आप पूरा पैसा निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं लेकिन 1 साल बाद 25% वाला नियम अधिक प्रभावी है।
क्या इससे आपकी पेंशन पर कोई असर पड़ेगा?
पीएफ निकालने के इन नए नियमों का 58 साल की उम्र पर मिलने वाली आपकी पेंशन (EPS) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम है, तो आप पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो पेंशन का पैसा खाते में ही रहने देना समझदारी है, क्योंकि इससे आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने फिक्स पेंशन मिलेगी। अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम है, तो आप EPS का पैसा निकाल सकते हैं।
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