Railway Luggage Rule : अब ट्रेन में भी ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा भारी भरकम चार्ज.. जान लें की किस कोच में कितना वजन ले जा सकते हैं?

Now you will have to pay a hefty charge for carrying excess luggage in the train.. Know how much weight can be carried in which coach?

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  • Publish Date - August 19, 2025 / 01:18 PM IST,
    Updated On - August 19, 2025 / 01:18 PM IST

Railway Luggage New rule

Railway Luggage Rule : जैसे की भारत में रोज़ाना लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लगातार नए नियम कानून लागू करता रहता है। अब रेलवे द्वारा एक और नया कानून लागू होने जा रहा है यूँ कहें की अब रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जिस तरह एयरपोर्ट पर यात्रियों के लगेज की तौल और स्क्रीनिंग होती है ठीक वैसे ही अब बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों के बैग का वजन चेक किया जाएगा। तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को हवाई यात्रियों की तरह एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा।

Railway Luggage Rule

इटावा समेत कई बड़े स्टेशनों पर शुरू होगी व्यवस्था
उत्तर मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है। इनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा स्टेशन शामिल हैं। इन जगहों पर जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी, जहां यात्रियों का बैग तोला जाएगा और तभी प्लेटफार्म पर एंट्री मिलेगी।

Railway Luggage Rule

सिर्फ वजन ही नहीं बैग का आकार भी होगा चैक
रेलवे ने ये भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ वजन ही नहीं बल्कि बैग का साइज भी चेक किया जाएगा। अगर किसी यात्री का बैग इतना बड़ा है कि वह कोच में ज्यादा जगह घेरता है तो उस पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। यानी वज़न के साथ साथ बैग का साइज़ भी होना चाहिए कम.. वज़न काम होने पर भी बड़े साइज का बैग परेशानी खड़ी कर सकता है।

Railway Luggage Rule

किस कोच में कितना सामान ले जा सकते हैं यात्री
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की क्लास के हिसाब से फ्री लगेज की सीमा तय की है। इस सीमा के अनुसार फर्स्ट एसी वाले यात्री 70 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं। वहीं सेकंड एसी वाले यात्री 50 किलो तक तो थर्ड एसी वाले 40 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। इनके अलावा स्लीपर क्लास वाले भी 40 किलो तक तो जनरल और सेकंड सिटिंग वाले लोग 35 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार, तय सीमा से 10 किलो तक ज्यादा सामान ले जाने की छूट होगी, लेकिन उससे ज्यादा वजन होने पर यात्रियों को स्टेशन पर जाकर लगेज बुक करना होगा। यदि सामान होगा ज्यादा तो सफ़र का आनंद होगा आधा।

Railway Luggage Rule

तय सीमा से ज्यादा सामान पर देना होगा जुर्माना
अगर किसी यात्री के पास तय सीमा से ज्यादा सामान पाया जाता है तो उसे पर चार्ज लगाया जाएगा। यह चार्ज सामान्य दर से डेढ़ गुना ज्यादा होगा। यानी बिना बुकिंग के तहत सीमा से ज्यादा वजन ले जाना जेब पर भारी पड़ सकता है।

Railway Luggage Rule

क्यों जरूरी है यह नियम
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कई बार यात्री अपने साथ इतना ज्यादा सामान लेकर जाते हैं कि कोच में बाकी यात्रियों को परेशानी होती है। इसके अलावा ज्यादा लगेज सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा कर सकता है। रेलवे पहले से ही त्योहारों के सीजन और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है इस कड़ी में लगेज पर नियंत्रण भी एक अहम कदम माना जा रहा है।

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