जयपुर, दो अप्रैल (भाषा) राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया, जिससे राज्य के 1.75 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
आयोग ने यह आदेश तीनों राज्य वितरण कंपनियों जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम द्वारा दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता और शुल्क याचिकाओं की सुनवाई के बाद जारी किया और पुराने समग्र शुल्क को बरकरार रखा।
अधिकारियों ने बताया कि तीनों डिस्कॉम ने अपनी याचिकाओं में कई तर्कसंगत सुधार प्रस्तावित किए थे।
आयोग ने मध्यम औद्योगिक शक्ति श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम बिजली शुल्क को 6.30 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर छह रुपए प्रति यूनिट करने को मंजूरी दी।
इसके अलावा, आयोग ने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए स्थायी शुल्क हटाने को भी मंजूरी दी।
भाषा बाकोलिया जितेंद्र
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