राजस्थान : कोटा में लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 20 साल की जेल

राजस्थान : कोटा में लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 20 साल की जेल

राजस्थान : कोटा में लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 20 साल की जेल
Modified Date: February 17, 2024 / 10:23 pm IST
Published Date: February 17, 2024 10:23 pm IST

कोटा, 17 फरवरी (भाषा) राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने एक लड़की का अपहरण और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए शनिवार को 20 साल जेल की सजा सुनाई। यह मामला तीन साल पुराना है।

लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने कहा कि मुकदमे के दौरान लड़की के मुकर जाने के बावजूद फोरेंसिक रिपोर्ट और लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत ने 25 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

चौधरी ने कहा कि लड़की की मां ने दो अप्रैल, 2021 को देवली मांझी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और रवि प्रकाश पर उसकी बेटी का अपहरण करने का संदेह जताया।

 ⁠

उन्होंने बताया कि पुलिस ने 12 दिन बाद लड़की को बचाया, प्रकाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक प्रकाश लड़की को कोटा के अंदर और बाहर कई जगहों पर ले गया, होटल में रुका और उसके साथ बलात्कार किया।

भाषा रवि कांत माधव

माधव


लेखक के बारे में