कोटा (राजस्थान), 11 अक्टूबर (भाषा) राजस्थान के बूंदी की एक विशेष अदालत ने एक मूक-बधिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में दो लोगों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
यह मामला फरवरी 2020 का है। लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने कहा कि न्यायाधीश बाल करिश्मा मिश्रा की अदालत ने सोमवार को लालाराम मीणा (24) और मुनेश बैरवा (23) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम सहित कानून की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया और यह सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 29 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए।
मेघवाल ने बताया कि यह घटना बूंदी के गेंडोली थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई।
उन्होंने कहा कि सोमवार को सजा सुनाए जाने के बाद जमानत पर छूटे दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
भाषा रवि कांत माधव
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