राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला : न्यायालय ने सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला : न्यायालय ने सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की
नयी दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का मामले में पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र गए हैं।
इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिये।
इससे पहले दिन में, उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई टालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति जताई थी।
उच्चतम न्यायालय ने 27 जुलाई को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) किरण एस. की अगुवाई में चार सदस्यों वाली एसआईटी के गठन का संज्ञान लिया। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच टीम में एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने के लिए कहा था।
पीठ ने टिप्पणी की थी कि ‘सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।’’ न्यायालय ने कहा था कि ‘पारदर्शिता सुनिश्चित करने’ के लिए कदम उठाए जाएंगे।
पीठ ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) को दो हफ्ते में स्थिति रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय ने 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की संभावना से उसे अवगत कराए।
पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से निर्देश लेने को कहा था कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस की जगह इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी, ‘‘बस एक सलाह है। कृपया इस मामले का राजनीतिकरण न करें। अदालतें राजनीति की जगह नहीं हैं। यह अपराध का एक सीधा-सादा मामला है। हम (यहां) केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि इसकी ठीक से जांच हो।’’
सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि जांच चल रही है और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि वह अधिक जानकारी नहीं दे सकते।
पीठ ने 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मामले में वस्तु स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समय-सीमा के भीतर जांच का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया था।
तीन याचिकाकर्ताओं में से एक, नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने इस मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का अनुरोध किया है।
अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने इसी तरह के अनुरोध के साथ दूसरी याचिका दायर की है।
उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच के अनुरोध के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह की ओर से दायर तीसरी याचिका में मंदिर ट्रस्ट के खातों का लेखापरीक्षण कराने का अनुरोध किया है।
भाषा धीरज नरेश
नरेश

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