राणा दंपति को 11 दिन बाद मिली जमानत, लेकिन माननी होंगी ये 5 शर्तें

Rana couple got bail: हनुमान चालीसा विवाद को लेकर 23 अप्रैल से जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को कोर्ट से राहत मिली

राणा दंपति को 11 दिन बाद मिली जमानत, लेकिन माननी होंगी ये 5 शर्तें

Rana couple got bail after 11 days, but these 5 conditions have to be accepted

Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: May 4, 2022 3:23 pm IST

Rana couple got bail: मुंबई। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर 23 अप्रैल से जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को कोर्ट से राहत मिली है। राणा दंपत्ति को 11 दिन बाद सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत देते हुए कोर्ट ने राणा दंपति को कुछ शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने कहा है कि अगर राणा दंपति की तरफ से शर्तों का उल्लंघन हुआ तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट की तरफ से शर्तों में कहा गया है कि राणा दंपति ऐसा कोई भी अपराध दोबारा नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट में 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भी जमा कराना होगा।

इन शर्तों का करना होगा पालन

नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि कोर्ट के तरफ से दिए गए निर्देश के अनुसार पुलिस राणा दंपति को 24 घंटे पहले नोटिस देगी। इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजरी लगाने जाना पड़ेगा। उन्हें पूछताछ और जांच के दौरान सहयोग करना होगा। अटेंडेंस के लिए आने के लिए पुलिस राणा दंपत्ति को मोबाइल पर मैसेज भी कर सकती है। साथ ही उन्हें मीडिया  से बात नहीं करनी है। वहीं सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत तो दी है, लेकिन उन्हें सख्त निर्देश भी दिए गए है।

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क्या है पूरा मामला जाने यहां

सांसद नवनीत राणा द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर सार्वजानिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। इसके बाद विवाद बढ़ गया और पुलिस ने 23 अप्रैल को राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को इस मामले में दोनों पक्ष के वकीलों ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी की थी, लेकिन कोर्ट के अन्य मामलों में व्यस्त होने के कारण राणा दंपत्ति के जमानत आदेश से संबंधित श्रुतलेख पूरा नहीं हो पाया था।

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राणा दंपति ने किया था कोर्ट का रुख

पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद राणा दंपति ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने कहा था कि ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाला नहीं कहा जा सकता। उन्होंने याचिका में यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 153 (ए) के तहत इस आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता। राणा दंपति की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री के निजी आवास के पास हनुमान चालीसा का पाठ करके लोगों को भड़काने या नफरत फैलाने का उनका कोई इरादा नहीं था।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com