लोन के वसूलीबाजों पर RBI का शिकंजा, अब हर कभी लगाया फोन तो कर दे शिकायत, मिलेगी साजा
RBI's screws on the borrowers of loans, now every time you call, complain, you will get punishment
RBI disclosed about Rs 259 crore extra NPA of City Union Bank
(recovery agents)दिल्ली: लोग अक्सर लोन तब लेते हैं जब उनके पास किसी जरुरी काम के लिए पैसे नहीं होते हैं या फिर किसी मुसीबत में होते हैं जिसके चलते उनको लोन का सहारा लेना पड़ता है लेकिन लोन लेने के बाद भी उनको चैन नहीं मिलता क्योंकि उनको लोन चुकाने का टेंशन हमेंशा बना रहता है ऐसे में कभी अगर इंसान से एक ईएमआई भरना रह जाता है तो ऐसे में बैंक के एजेंट परेशान कर देते हैं मोहलत मांगने के बाद कभी रिकवरी एजेंट मिस बिहेविहेव करता है या तो घर पंहुच कर घरवालो को परेशान करता है या घर का सामान उठा के ले जाते हैं। इस तरह की हरकतों को देखते हुए अब आरबीआई के गवर्नर ने रिकवरी एजेंट के लिए गाइड लाइनस जारी किये हैं>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
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सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे कर सकेगे संपर्क
(recovery agents) सुबह 9 बजे से लेकर अब शाम के 6 बजे तक ही रिकवरी एजेंट ग्राहकों को पैसे से जुड़ी जानकारी के लिए फोन कर पाएंगे अगर इसके बाद भी एजेंट फोन कर के या घर जाकर लोगो को परेशान करते हैं तो यह गैरकानूनी माना जाएगा जिसके लिए जेल की हवा खानी भी पड़ सकती है।
गवर्नर ने जारी किए आदेश
(recovery agents) रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने रिकवरी एजेंट्स के लिए आदेश जारी किया है जिसके तहत अगर कोई एजेंट किसी ग्राहक से गाली गालौज करता है या वक्त बेवक्त परेशान करता है या फिर घर जाकर डराता या धमकता है तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। इस तरह की शिकायत को सेंट्रल बैंक गंभीरता से ले रहा है और जरुरत पढ़ने पर कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। दास ने FE Modern BFSI Summit में कहा कि ऐसी हरकतें सामान्यत: अनरेगुलेटेड फाइनेंस कंपनियां ज्यादा करती हैं और कई बार रेगुलेटेड कंपनियों के मामले में भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं।
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क्या है बचने के उपाये
कंज्यूमर कोट में जकार आप एजेंट के ऊपरी शिकायत कर सकते है।
रिजर्व बैंक को भी शिकायत की जा सकती है।
एक्शन ना लेने पर आरबीआई, बैंक्स पे जुर्माना लगा सकता है। रिकवरी एजेंट के अभद्र व्यवहार से निपटने के लिऐ कानूनी रास्ते का भी सहारा ले सकते हैं। बैंक से शिकायत का निवारण अगर 30 दिन में नहीं होता है, तो बैंकिंग ओंबड्समैन से भी शिकायत की जा सकती है।

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