जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा से हुई भर्तियां, सीडीपीओ की नियुक्तियां रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं पर रोक

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा से हुई भर्तियां, सीडीपीओ की नियुक्तियां रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं पर रोक

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा से हुई भर्तियां, सीडीपीओ की नियुक्तियां रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं पर रोक
Modified Date: August 21, 2026 / 01:39 pm IST
Published Date: August 21, 2026 1:39 pm IST

रांची, 21 अगस्त (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) की नियुक्तियां और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी-सीजीएल) परीक्षा के जरिए हुई भर्तियां रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 11वीं और 13वीं परीक्षाएं रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं पर बुधवार को रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ता के वकील इंद्रजीत सिन्हा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘अदालत ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के जरिए हुई भर्तियां रद्द करने संबंधी अधिसूचना के अमल पर आज रोक लगा दी। इसके अलावा सीडीपीओ की नियुक्तियां रद्द करने संबंधी अधिसूचना पर भी रोक लगाई गई है।’’

भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर 25 दिन से जारी आंदोलन के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 अगस्त को 22 परीक्षाएं रद्द कर दी थीं और 2014 से आयोजित 23 अन्य परीक्षाओं की जांच का आदेश दिया था।

भाषा

सिम्मी मनीषा

मनीषा


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