गुजरात चुनाव में वीवीपीएटी से वोटों के क्रॉस चेकिंग की मांग खारिज

गुजरात चुनाव में वीवीपीएटी से वोटों के क्रॉस चेकिंग की मांग खारिज

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  • Publish Date - December 15, 2017 / 10:19 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात चुनाव के दौरान EVM में डाले गए 25% वोटों का मिलान VVPAT से करने की कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया है.

 

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कपिल सिब्बल और कमलनाथ ने वोटों की क्रॉस चेकिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. गुजरात इलेक्शन में 100% VVPAT मशीनों का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को साफ-साफ कहा है कि इलेक्शन कमीशन के काम में दखल अंदाजी न करें. आपको बता दें कांग्रेस ने चुनाव आयोग को कठपुतली करार दिया था. 

 

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कांग्रेस ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट डालने के बाद नरेंद्र मोदी पर राणिप में रोड शो करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि, “चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं के खिलाफ आचार संहिता तोड़ने पर कोई कार्रवाई नहीं करता। 

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लेकिन एक इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया जाता है। EC बंधक और कठपुतली की तरह काम कर रहा है।”

 

 

वेब डेस्क, IBC24