रेलिगेयर मामला: अदालत ने पूर्व सीएफओ कृष्णन सुब्रमण्यम को जमानत प्रदान की |

रेलिगेयर मामला: अदालत ने पूर्व सीएफओ कृष्णन सुब्रमण्यम को जमानत प्रदान की

रेलिगेयर मामला: अदालत ने पूर्व सीएफओ कृष्णन सुब्रमण्यम को जमानत प्रदान की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:26 PM IST, Published Date : May 10, 2022/8:24 pm IST

नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) से 2,397 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से जुड़े एक मामले में रेलिगेयर समूह के पूर्व सीएफओ को जमानत प्रदान कर दी।

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि मामले में आरोपपत्र दायर कर दिया गया है और सभी सामग्री के साथ-साथ सबूत प्रकृति में दस्तावेजी हैं। उन्होंने कृष्णन सुब्रमण्यम की जमानत अर्जी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके एवं समान राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत मंजूरी दे दी।

न्यायाधीश ने कहा कि अर्जिकर्ता के विदेश भागने का जोखिम नहीं है, वह दिल्ली का स्थायी निवासी है, उसका अतीत साफ-सुथरा है और दिसंबर 2021 से जेल में है, साथ ही अन्य सह-आरोपियों को भी जमानत पर हैं।

अदालत ने अर्जिकर्ता पर कई शर्तें भी लगायीं। इनमें संपर्क विवरण प्रदान करना, अपना पासपोर्ट जमा करना और संबंधित अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना शामिल है।

मामले में रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के नये प्रबंधन की शिकायत के अनुसार रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) और उसकी सहायक कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले कुछ अधिकारियों ने ऐसी इकाइयों को ऋण देकर आरएफएल को खराब वित्तीय स्थिति में डाला जिनका कोई वित्तीय आधार नहीं था। शिकायत के अनुसार ऐसी इकाइयों ने ऋण चुकाने में जानबूझकर चूक की और आरएफएल को गलत तरीके से भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।

भाषा अमित माधव

माधव

 

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