बेंगलुरु, सात अगस्त (भाषा) कर्नाटक के रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक आरोपी ने सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगते हुए बेंगलुरु की एक अदालत का रुख किया है। इस मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा प्रमुख आरोपी हैं।
आरोपी प्रदोष राव ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के तहत 59वीं नगर दिवानी एवं सत्र अदालत (सीसीएच) में 11 पन्नों की याचिका दायर कर सरकारी गवाह बनने की बृहस्पतिवार को अनुमति मांगी।
उसने यह भी अनुरोध किया कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अपनी बात अलग से रखने की अनुमति दी जाए। अदालत ने इस पर अपना आदेश सोमवार तक सुरक्षित रख लिया।
विशेष लोक अभियोजक प्रसन्न पी. कुमार ने अदालत से कहा कि कुछ शर्तों के साथ अभियोजन पक्ष को इस याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रदोष की याचिका में कथित हत्या और रेणुकास्वामी के शव को ठिकाने लगाने के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यदि प्रदोष को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी जाती है तो वह अभियोजन पक्ष का गवाह बन जाएगा और शेष आरोपियों को उसकी याचिका का विरोध करने का अधिकार नहीं होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रदोष की गवाही मामले में अहम साबित हो सकती है।
मामले के एक अन्य आरोपी विनय ने भी सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगते हुए अदालत का रुख किया है।
भाषा
सिम्मी गोला
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