शबरिमला सोना गायब होने के मामले में पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पद्मकुमार को वैधानिक जमानत

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शबरिमला सोना गायब होने के मामले में पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पद्मकुमार को वैधानिक जमानत

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  • Publish Date - February 20, 2026 / 03:26 PM IST,
    Updated On - February 20, 2026 / 03:26 PM IST

कोल्लम, 20 फरवरी (भाषा) कोल्लम की एक अदालत ने शबरिमला सोना गायब होने से जुड़े एक मामले में त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता ए पद्मकुमार को शुक्रवार को वैधानिक जमानत दे दी।

कोल्लम सतर्कता अदालत के न्यायाधीश मोहित सी एस ने श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों से कथित तौर पर सोना गायब होने के मामले में पद्मकुमार को जमानत दी, क्योंकि विशेष जांच दल (एसआईटी) उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहा।

हालांकि, पद्मकुमार को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें द्वारपालक (संरक्षक देवता) पर मढ़ी गई सोने की परत से कथित रूप से सोना गायब होने के मामले में अभी तक जमानत नहीं मिली है।

पद्मकुमार माकपा के पूर्व विधायक हैं। वर्ष 2019 में जब शबरिमला की कलाकृतियों पर परत चढ़ाने और इन्हें उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपने का निर्णय लिया गया था तब पद्मकुमार टीडीबी के अध्यक्ष थे।

शबरिमला सोना गायब होने के मामले में उन्नीकृष्णन पोट्टी मुख्य आरोपी हैं।

हाल ही में, एसआईटी ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि दोनों मामलों में आरोपपत्र 31 मार्च से पहले दाखिल किए जाएंगे।

पोट्टी, तंत्री कंदरारु राजीवरु और टीडीबी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई प्रमुख व्यक्तियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और वे जेल से रिहा हो चुके हैं।

भाषा अमित पवनेश

पवनेश