Women insisted to live with her lover
नई दिल्ली: Safe Hotels for Valentine day इन दिनों प्रेमी-प्रेमिकाओें का हफ्ता यानि Valentine Week चल रहा है। इस हफ्ते का आज तीसरा दिन है और आज प्रेमी प्रेमिका चॉकलेट डे मना रहे हैं। लेकिन 14 फरवरी को प्रेमी प्रेमिकाओं को बड़ मुश्किल से एक दूसरे से मुलाकात करने का समय मिलता है और कहीं एकांत में मिलने की कोशिश भी करें तो पुलिस प्रशासन का कड़ पहरा रहता है। ऐसे में अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ Valentine Day मनाने की सोच रहे हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे सेफ जगह।
Safe Hotels for Valentine day अगर आपको Valentine Day पर सुकून के साथ गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है तो आप किसी होटल में कमरा बुक कर सकते हैं। अब आपको ये लगेगा कि यहां तो पुलिस का खतरा है, तो थोड़ा ठहर जाइए? कपल्स के लिए राहत की खबर यह है कि कपल्स आपसी सहमति से किसी भी होटल में आसानी से रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि कोई भी कपल्स बिना शादी किए आपस में कहीं भी जाकर किसी भी होटल में रह सकता है। जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल में ठहरे हैं। पुलिस आपसे पूछताछ करने आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अनमैरिड कपल का होटल में एक साथ रहना कोई जुर्म नहीं है। लिहाजा पुलिस को होटल में ठहरे किसी अनमैरिड कपल को परेशान करने या गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है।
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कानून के जानकारों का कहना है कि अनमैरिड कपल को एक साथ होटल में रहने और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है। हालांकि दोनों का बालिग होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार में अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने का अधिकार भी आता है।
कानून के जानकारों का ये भी कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। कहा गया है कि अविवाहित लड़का-लड़की अपनी स्वेच्छा से रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसमें कोई कानूनी प्रकार की कार्रवाई नहीं है. लेकिन इसमें नैतिकता का ध्यान रखना अनिवार्य है।
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उन्होंने कहा कि यदि लड़का-लड़की दोनों की सहमति है तो वह किसी भी होटल में ठहर सकते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए दोनों को सहमत होना जरूरी है। पुलिस उनसे कोई पूछताछ करती है तो वह अपनी आइडेंटिटी दिखाकर पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आपसी सहमति से किसी भी होटल में ठहरना कानूनन अपराध के दायरे में नहीं आता है।