SBI ग्राहक ध्यान दें, बैंक से मिलने वाले ब्याज पर कटता है टीडीएस, घर बैठे इस काम से वापस हो जाएगी रकम, देखें तरीका

SBI ग्राहक ध्यान दें, बैंक से मिलने वाले ब्याज पर कटता है टीडीएस, घर बैठे इस काम से वापस हो जाएगी रकम, देखें तरीका

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  • Publish Date - May 30, 2021 / 10:53 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST

नई दिल्ली। SBI ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब एसबीआई के बचत खाताधारक 15 G और 15 H फॉर्म को ऑनलाइन भी बैंक की जारी गाइडलाइन के मुताबिक ग्राहक 30 जून तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। बता दें कि ग्राहक की ओर से यह फार्म नहीं भरा जाता तो बैंक की ओर से ब्याज की रकम पर 10 प्रतिशित टीडीएस माइनस किया जाता है। इस कटौती से बचने के लिए ग्राहक को हर साल फार्म भरना होता है।

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एफडी में की रकम पर मिलने वाले ब्याज टीडीएस में कटने वाली रकम वापसी के लिए फार्म 15जी और 15एच फिल करके डिपॉजिट करना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निर्देश के बाद सभी बैंकों ने फार्म 15जी या 15एच फरने की तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को 15G जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 15 H फॉर्म भरना होता है।

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घर बैठे कैसे भर सकते हैं फॉर्म-

* सबसे पहले SBI की साइट www.onlinesbi.com पर जाएं। अपना यूजर्स नेम और पासवर्ड लिखें।

* इसके बाद e-servicesपर क्लिक करें।

* यहां मौजूद 15 G/15 H फॉर्म भरें।

* इसके बाद CIF नंबर को चुनें और सबमिट करें।

* इसके बाद ब्रांच कोड को क्लिक करने के बाद और उसे सबमिट करें।

* अपने फॉर्म के पहले हिस्से को भरें।

* यदि आप ITR भरना चाहते हैं तो हां या YES को चुनें। अगर नहीं तो नहीं या NO को चुनें।

* अब दी गई जानकारी को सबमिट करें। इस जानकारी दो बार चेक करें और कंफर्म करें।

इसके बाद आपके अधिकृत मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। ओटीपी लिखने के बाद कंफर्म करें।

* एक बार जब आपकी प्रक्रिया हो पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक UIN नंबर जनरेट होगा।

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इसके बाद दिए गए निर्देशों का पालन करें।