नयी दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में तांबा गलाने वाले संयंत्र को बंद करने के खिलाफ वेदांता समूह की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
संयंत्र के कारण कथित प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई में 13 लोगों की मौत के बाद यह संयंत्र मई, 2018 से बंद है।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य और भलाई ‘‘गंभीर चिंता’’ का विषय है और राज्य सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
पीठ में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
पीठ ने कहा, ‘‘…हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि औद्योगिक इकाई द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के जरिये संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप वांछित नहीं होगा। उपरोक्त कारणों से, एसएलपी खारिज की जाती है।’’
मद्रास उच्च न्यायालय ने अगस्त, 2020 में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई को फिर से खोलने की अनुमति देने संबंधी वेदांता समूह की याचिका खारिज कर दी थी।
भाषा
देवेंद्र माधव
माधव