न्यायालय ने न्यायाधिकरणों के सेवानिवृत्त हो रहे प्रमुखों और सदस्यों का कार्यकाल आठ सितंबर तक बढ़ाया

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न्यायालय ने न्यायाधिकरणों के सेवानिवृत्त हो रहे प्रमुखों और सदस्यों का कार्यकाल आठ सितंबर तक बढ़ाया

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  • Publish Date - May 19, 2026 / 01:45 PM IST,
    Updated On - May 19, 2026 / 01:45 PM IST

नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उन न्यायाधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल आठ सितंबर तक बढ़ा दिया है जिनका कार्यकाल उस दिन से पहले समाप्त होने वाला था, ताकि न्यायाधिकरणों का निर्बाध संचालन हो सके।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।

यह मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण के एक न्यायिक सदस्य के संदर्भ में उठाया गया था, जिनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। उनका कार्यकाल भी अब आठ सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।

कार्यवाही के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र की ओर से कार्यकाल विस्तार पर सहमति जताई।

पीठ ने गौर किया कि चयन समिति नियुक्तियों और कार्यकाल विस्तार पर विचार-विमर्श करने के लिए आठ सितंबर को बैठक करेगी।

भाषा

शोभना वैभव

वैभव