न्यायालय ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का अनुरोध करने वाली याचिका अस्वीकार की
न्यायालय ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का अनुरोध करने वाली याचिका अस्वीकार की
नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने टीवी पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने वाली भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू. यू. ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में आदेश पारित करने से पहले सावधानी से विचार करना चाहिए।
पीठ ने कहा, ‘‘यह भले ही सरल और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला लग रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अदालत को निर्देश देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। हमारी सलाह है कि आप अपनी याचिका वापस ले लें।’’
इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
शीर्ष अदालत अधिवक्ता अबू सोहेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने मामले की ‘‘स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।’’
इससे पहले न्यायालय ने शर्मा को राहत देते हुए पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के संबंध में देश भर में दर्ज मामलों को दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया था।
टीवी चैनल ‘टाइम्स नाउ’ पर 26 मई, 2022 को प्रसारित बहस के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में प्राथमिकियां और शिकायतें दर्ज की गई थीं।
भाषा अर्पणा नेत्रपाल
नेत्रपाल

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