नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सेना के जवानों पर पत्थरबाज़ी कर रहे लोगों पर फायरिंग के मामले में दर्ज एफआईआर पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दाखिल एफआईआर पर अगली सुनवाई तक कार्रवाई रोकने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मेजर आदित्य कुमार के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू-कश्मीर पुलिस की एफआईआर रद्द करने की मांग की है, जिसपर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिए हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को माना कि शोपियां फायरिंग मामले पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। रोहतगी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार या राज्य पुलिस मेजर आदित्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।
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Court acknowledging the fact that matter requires consideration of highest court of the land has stopped proceedings in FIR. The state or J&K police can’t take action against Major Aditya for what he did in excise of his duty: M Rohatgi on petition filed by Major Aditya’s father pic.twitter.com/ZWpg3WZS3n
— ANI (@ANI) February 12, 2018
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खुशी जताते हुए वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ये सकारात्मक है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी प्रार्थना पर मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। ये सकारात्मक है।
SC has issued notice to Centre & J&K govt. We have been asked to serve a copy of the petition to office of Attorney General of India&Court has requested AGI to clarify the stand of Centre in two weeks. J&K govt also has to clarify its stand in two weeks:Aishwarya Bhati, Advocate pic.twitter.com/Yv1NrkS1KE
— ANI (@ANI) February 12, 2018
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जम्मू-कश्मीर के शोपियां में गनोपोरा इलाके में 27 जनवरी को सेना के काफिले पर पथराव किया गया था। पत्थरबाजी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना के जवानों ने फायरिंग की, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और 9 लोग घायल हो गए थे। इसी मामले में मेजर आदित्य कुमार और 10 गढ़वाल रायफल्स के जवानों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। मेजर आदित्य कुमार के पिता ने इस एफआईआर को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसपर अदालत ने अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं।
वेब डेस्क, IBC24