न्यायालय ने जयतीर्थ जोशी को ब्रह्मोस महानिदेशक के पद से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई

न्यायालय ने जयतीर्थ जोशी को ब्रह्मोस महानिदेशक के पद से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई

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  • Publish Date - January 7, 2026 / 10:38 PM IST,
    Updated On - January 7, 2026 / 10:38 PM IST

हैदराबाद, सात जनवरी (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें ब्रह्मोस के महानिदेशक के रूप में जयतीर्थ आर जोशी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश अपारेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी एम मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने जोशी तथा केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह निर्देश पारित किया।

अधिकरण ने पिछले साल 29 दिसंबर को जोशी की ब्रह्मोस के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इसके अलावा अधिकरण ने केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे आवेदक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैज्ञानिक शिवसुब्रमण्यम नंबी नायडू द्वारा इस पद पर नियुक्ति के दावे पर पुनर्विचार करें।

जोशी को 25 नवंबर, 2024 को ब्रह्मोस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने एक दिसंबर, 2024 को पदभार ग्रहण किया।

नायडू ने जोशी की नियुक्ति के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में याचिका दायर की।

भाषा रवि कांत रवि कांत पवनेश

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