इमारतों को गिराये जाने के खिलाफ मुस्लिम संगठन की याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा न्यायालय

इमारतों को गिराये जाने के खिलाफ मुस्लिम संगठन की याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा न्यायालय

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  • Publish Date - September 7, 2022 / 07:36 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि हिंसक दंगों के मामले में कथित आरोपियों की संपत्तियों को नहीं गिराये जाने का निर्देश राज्य सरकारों को देने के अनुरोध वाली जमीयत उलेमा-ए-हिंद तथा अन्य की याचिकाओं पर वह दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ अगले सप्ताह कुछ तत्काल सुनवाई वाले विषयों को लेगी, जिसके बाद न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘तो हम इन याचिकाओं को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।’’

शीर्ष अदालत ने इससे पहले 13 जुलाई को विभिन्न राज्यों में हिंसक प्रदर्शनों में शामिल आरोपियों की संपत्तियों को गिराये जाने पर स्थगन के लिए कोई अंतरिम निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया था।

न्यायालय ने पूछा था कि वह इमारतों को गिराये जाने पर ऐसा कोई आदेश कैसे जारी कर सकता है जबकि अवैध निर्माण हुआ है और निगम या परिषद कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं।

भाषा वैभव अविनाश

अविनाश