New Rule Regarding Coins: 1 और 2 रुपए का सिक्का नहीं लेना दुकानदारों को पड़ेगा महंगा, दर्ज हो सकता है राजद्रोह का मामला, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

1 और 2 रुपए का सिक्का नहीं लेना दुकानदारों को पड़ेगा महंगा, Shopkeepers will be booked for sedition if they do not accept 1 and 2 rupee coins

  • Reported By: Netram Baghel

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  • Publish Date - April 10, 2025 / 09:04 PM IST,
    Updated On - April 10, 2025 / 11:36 PM IST
HIGHLIGHTS
  • दुकानदारों को 1 और 2 रुपए के सिक्के लेने के लिए आदेश दिया गया।
  • दुकानदारों को 1 और 2 रुपए के सिक्के लेने के लिए आदेश दिया गया,

सक्तीः New Rule Regarding Coins: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में दुकानदार 1 और 2 रुपए के सिक्के नहीं ले रहे हैं। ग्राहक जब उनको ये सिक्के देने की कोशिश करते तो वो उसे लेने से इंकार कर देते। ग्राहक जब सवाल पूछते तो कहते कि ये सिक्के अब चलन में नहीं हैं। लेकिन अब ऐसा करना दुकानदार को महंगा पड़ सकता है। दुकान के खिलाफ राजद्रोह तक का मामला दर्ज हो सकता है।

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New Rule Regarding Coins: दरअसल, सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी दुकानदारों को एक-दो रुपए के सिक्के लेने कहा है। कलेक्टर ने हिदायत दी है कि एक और दो रुपये के सिक्के न लेने वाले दुकानदारों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सिक्कों की महत्ता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। कलेक्टर ने दुकानदारों से अपील की है कि वे इन सिक्कों को स्वीकार करें, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

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सरगुजा में भी जारी हुआ था आदेश

बीतें दिनों सरगुजा जिले में भी ऐसा एक आदेश जारी हुआ था। अपर कलेक्टर सुनील नायक ने आदेश में कहा था कि 1 और 2 के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और पूरी तरह वैध मुद्रा हैं। ये सिक्के बैंकों के माध्यम से बाजार में लाए जाते हैं, और जब तक इन्हें भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से बंद घोषित नहीं किया जाता, तब तक इनका लेन देन बाध्यकारी है।

 

दुकानदारों को 1 और 2 रुपए के सिक्के न लेने पर क्या सजा हो सकती है?

दुकानदारों को 1 और 2 रुपए के सिक्के न लेने पर राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है।

क्यों दुकानदार 1 और 2 रुपए के सिक्के नहीं ले रहे थे?

दुकानदारों का कहना था कि ये सिक्के अब चलन में नहीं हैं, लेकिन यह गलत था क्योंकि ये सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए और वैध मुद्रा हैं।

कलेक्टर ने दुकानदारों को क्या आदेश दिया है?

सक्ती कलेक्टर ने दुकानदारों को 1 और 2 रुपए के सिक्के लेने का आदेश दिया और कहा कि इन्हें न लेने पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा।

क्या 1 और 2 रुपए के सिक्के अब भी वैध हैं?

हां, 1 और 2 रुपए के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित और वैध मुद्रा हैं, जब तक इन्हें औपचारिक रूप से बंद नहीं किया जाता।

इस मामले में पहले कहां आदेश जारी हुआ था?

इस प्रकार का आदेश पहले सरगुजा जिले में भी जारी किया गया था, जहां 1 और 2 रुपए के सिक्कों को स्वीकार करने की हिदायत दी गई थी।