Reported By: Netram Baghel
,सक्तीः New Rule Regarding Coins: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में दुकानदार 1 और 2 रुपए के सिक्के नहीं ले रहे हैं। ग्राहक जब उनको ये सिक्के देने की कोशिश करते तो वो उसे लेने से इंकार कर देते। ग्राहक जब सवाल पूछते तो कहते कि ये सिक्के अब चलन में नहीं हैं। लेकिन अब ऐसा करना दुकानदार को महंगा पड़ सकता है। दुकान के खिलाफ राजद्रोह तक का मामला दर्ज हो सकता है।
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New Rule Regarding Coins: दरअसल, सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी दुकानदारों को एक-दो रुपए के सिक्के लेने कहा है। कलेक्टर ने हिदायत दी है कि एक और दो रुपये के सिक्के न लेने वाले दुकानदारों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सिक्कों की महत्ता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। कलेक्टर ने दुकानदारों से अपील की है कि वे इन सिक्कों को स्वीकार करें, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
बीतें दिनों सरगुजा जिले में भी ऐसा एक आदेश जारी हुआ था। अपर कलेक्टर सुनील नायक ने आदेश में कहा था कि 1 और 2 के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और पूरी तरह वैध मुद्रा हैं। ये सिक्के बैंकों के माध्यम से बाजार में लाए जाते हैं, और जब तक इन्हें भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से बंद घोषित नहीं किया जाता, तब तक इनका लेन देन बाध्यकारी है।