गोवा के रेस्टोरेंट में अवैध धंधा चला रही थी केंद्रीय मंत्री की बेटी, गैर कानूनी काम को लेकर फंसी पचड़े में

Union Minister Smriti Irani's daughter Zoish: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ज़ोइश ईरानी द्वारा उत्तर गोवा में संचालित ‘सिली सोल्स कैफ़े एंड बार’ को आबकारी आयुक्त ने कथित अवैध तरीके से बार लाइसेंस रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि यह रेस्टोरेंट पिछले कुछ समय से एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब लाइसेंस का नवीनीकरण हासिल करता रहा है।

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  • Publish Date - July 23, 2022 / 09:57 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

Union Minister Smriti Irani’s daughter Zoish: पणजीः केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ज़ोइश द्वारा उत्तरी गोवा के असगाओ में संचालित एक रेस्टोरेंट विवादास्पद तरीके से सुर्खियों में आ गया है, विवाद इस बात पर है कि यह रेस्टोरेंट पिछले समय से कथित तौर पर एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब लाइसेंस का नवीनीकरण हासिल करता रहा है।

बीते 21 जुलाई को गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण एम. ने वकील एरेस रोड्रिग्स द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर ज़ोइश ईरानी द्वारा संचालित ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि शराब लाइसेंस पाने के लिए ‘धोखाधड़ी वाले और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए गए’।

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मृत्यु हो जाने के बावजूद लाइसेंस का नवीनीकरण किया

Union Minister Smriti Irani’s daughter Zoish: कारण बताओ नोटिस में कहा गया है, ‘लाइसेंस धारक की 17/05/2021 को मृत्यु हो जाने के बावजूद पिछले महीने लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था। बताया गया है कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन 22 जून 2022 को एंथनी डीगामा के नाम पर किया गया था, हालांकि पिछले साल मई में उनकी मौत हो गई थी।

आबकारी विभाग ने कहा है, ‘किसी ने लाइसेंस धारक की ओर से हस्ताक्षरित आवेदन किया था कि कृपया इस लाइसेंस को वर्ष 2022-23 के लिए नवीनीकृत करें और उक्त लाइसेंस को छह महीने के भीतर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है।

शिकायत करने वाले वकील रोड्रिग्स एक आरटीआई आवेदन के जरिये ये दस्तावेज पाने में कामयाब रहे थे, उन्होंने कहा, ‘वह चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री के परिवार द्वारा आबकारी अधिकारियों और स्थानीय असगाओ पंचायत के साथ मिलकर की गई इस बड़ी धोखाधड़ी की गहन जांच की जाए।

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मौजूदा रेस्टोरेंट धारक को ही बार लाइसेंस की अनुमति

उनके अनुसार, गोवा में आबकरी नियम केवल मौजूदा रेस्टोरेंट धारक को ही बार लाइसेंस जारी करने की अनुमति देते हैं, ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ के मामले में आबकारी विभाग ने पिछले साल फरवरी में मालिकों को विदेशी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब और देशी शराब के लिए लाइसेंस देने संबंधी नियमों को ताक पर रख दिया था।

सभी आबकारी आवेदन मृतक एंथनी डीगामा के नाम से किए गए थे, जिनका दिसंबर 2020 में जारी किया गया आधार कार्ड उन्हें मुंबई के विले पार्ले का निवासी बताता है। वकील रोड्रिग्स ने एक सूचना के बाद इस मामले की महीनों तक छानबीन की थी, वह बृहन्मुबई महानगर पालिका से डीगामा के मृत्यु प्रमाण पत्र का पता लगाने में भी कामयाब रहे थे।