उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु की ‘स्टरलाइट तांबा इकाई’ से जुड़ी यचिका पर सुनवाई के लिए राजी

उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु की ‘स्टरलाइट तांबा इकाई’ से जुड़ी यचिका पर सुनवाई के लिए राजी

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  • Publish Date - October 9, 2023 / 09:45 PM IST,
    Updated On - October 9, 2023 / 09:45 PM IST

नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उसने रजिस्ट्रार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में ‘स्टरलाइट तांबा इकाई’ को बंद करने से संबंधित वेदांता समूह की याचिका पर सुनवाई के लिए ‘दो तिथियां’ आवंटित करने का निर्देश दिया है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कंपनी की ओर से पेश एक वकील की उन दलीलों पर ध्यान दिया कि याचिका का शीघ्र निपटारा करने की आवश्यकता है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं स्थिति से अच्छी तरह अवगत हूं। मैंने पहले ही रजिस्ट्रार को (सुनवाई के लिए) दो निर्दिष्ट तारीख आवंटित करने का निर्देश दिया है।’’

शीर्ष अदालत ने मई में तमिलनाडु सरकार से अपने 10 अप्रैल के निर्देश के अनुसरण में उचित निर्णय लेने को कहा था, जिसके तहत उसने वेदांता समूह को स्थानीय स्तर की निगरानी समिति की देखरेख में तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट तांबा इकाई का रखरखाव करने की अनुमति दी थी।

अपने 10 अप्रैल के आदेश में, शीर्ष अदालत ने संयंत्र में शेष जिप्सम को निकालने और कंपनी के अनुरोध के अनुसार आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी थी।

पुलिस ने कथित तौर पर तांबा गलाने वाली इकाई के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ पर 22 मई, 2018 को गोलियां चला दीं जिसके कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी।

इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 28 मई, 2018 को प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खनन समूह के संयंत्र को सील करने और ‘स्थायी रूप से’ बंद करने का आदेश दिया था।

भाषा संतोष माधव

माधव