न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी को तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दी

न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी को तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दी

न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी को तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दी
Modified Date: August 10, 2026 / 01:57 pm IST
Published Date: August 10, 2026 1:57 pm IST

नयी दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के उपचार के वास्ते तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। तृणमूल सांसद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने पांच अगस्त को बनर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया था कि वह अपनी चिकित्सा स्थिति की जांच के लिए अगले दिन सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड के समक्ष जाने को इच्छुक नहीं थे।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर बनर्जी चिकित्सा बोर्ड के सामने पेश हुए होते, तो चिकित्सकों की राय के आधार पर अदालत यह तय कर सकता था कि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की ज़रूरत है या नहीं।

उच्चतम न्यायालय ने तीन अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा था कि वह विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली बनर्जी की याचिका पर एक हफ्ते के भीतर सुनवाई करे।

भाषा धीरज रंजन

रंजन


लेखक के बारे में