अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज की

अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज की

अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज की
Modified Date: September 22, 2023 / 03:41 pm IST
Published Date: September 22, 2023 3:41 pm IST

विजयवाड़ा, 22 सितंबर (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तेलुगूदेशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

आंध्र प्रदेश सीआईडी मामले में आगे पूछताछ करने के लिए विजयवाड़ा स्थित भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो (एसीबी) अदालत से नायडू को हिरासत में दिए जाने का अनुरोध करेगी।

विशेष लोक अभियोजक वाई एन विवेकानंद ने पीटीआई-भाषा से कहा, ” प्राथमिकी रद्द किए जाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई है… हम उन्हें पुलिस हिरासत में देने का अनुरोध कर रहे हैं।”

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इस बीच, कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में एसीबी अदालत ने नायडू की न्यायिक हिरासत दो दिन बढ़ाकर 24 सितंबर कर दी है।

एसीबी अदालत पुलिस के अनुरोध पर आज सुनवाई कर सकती है।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन पर कौशल विकास निगम से धन की हेराफेरी करने का आरोप है जिससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

नायडू फिलहाल राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में बंद हैं।

भाषा अविनाश नरेश

नरेश


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