सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल को लगा बड़ा झटका, 17 फिसदी गिरा शेयर

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल को लगा बड़ा झटका, 17 फिसदी गिरा शेयर

  •  
  • Publish Date - October 24, 2019 / 10:21 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, एयरटेल को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) का भुगतान करना होगा। इस आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली।

यह भी​ पढ़ें-बघेल ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात को बताया सार्थक, चर्चा का सकारात्मक लाभ मिलने की उम्मीद

17 फीसदी गिरा शेयर

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस ए.ए. नजीर और जस्टिस एम.आर शाह की पीठ के आदेश देने के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 17.17 फीसदी गिरकर 4.68 पर कारोबार कर रहा था। वहीं भारती एयरटेल के शेयरों में 6.2 फीसदी की गिरावट देखने को मिली और 338.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

यह भी​ पढ़ें-भूरिया के चेहरे पर लौटी कांति,कहा- झाबुआ को बनाएंगे छिंदवाड़ा मॉडल

इस पर था विवाद

टेलीकॉम कंपनियों का तर्क था कि एजीआर में केवल लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस को शामिल किया जाए। वहीं सरकार का कहना था कि इसमें इनके अलावा अन्य खर्चों को भी शामिल किया जाए। 2015 में दूरसंचार अपीलीय प्राधिकरण (टीडीसैट) ने आदेश देते हुए कहा था कि एजीआर में यूजर चार्ज, किराये, डिविडेंड और संपत्ति बेचने पर होने वाले मुनाफे को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि टीडीसैट ने खराब ऋण, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और कबाड़ बेचने से होने वाली आय को इसमें शामिल नहीं किया था। टीडीसैट के आदेश को दोनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट ले गई थीं। 92 हजार करोड़ में से सरकार केवल आधा ही वसूल कर पाई थी। टेलीकॉम सेक्टर पर फिलहाल सात लाख करोड़ रुपये का बकाया है।