सुप्रीम कोर्ट ने NEET पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटा, दूसरे राउंड के काउंसिलिंग की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने NEET पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटा, दूसरे राउंड के काउंसिलिंग की इजाजत

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  • Publish Date - August 1, 2018 / 09:31 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:06 PM IST

नई दिल्ली। NEET के काउंसिलिंग पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे चरण की काउंसिलिंग की इजाजत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने MBBS और BDS के लिए केंद्रीय कोटा की दूसरे राउंड की काउंसिलिंग पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने ओबीसी कोटा को लेकर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के उस आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें ओबीसी कोटा को लेकर काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई थी। अब राज्य सरकार की 85% सीटों में ही ओबीसी कोटा रहेगाकेंद्रीय कोटा में इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा

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बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी कि केंद्रीय कोटे में काउंसलिंग में ओबीसी को किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है इसके तहत सिर्फ एससी/एसटी को ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है।

नियमों के तहत नीट के लिए मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकारों के पास 85% सीटें होती हैं। इन पर वह ओबीसी को आरक्षण दे सकती हैं जबकि सभी कॉलेजों मे 15% सीटें केंद्रीय कोटा के तहत केंद्र सरकार के पास होती है।

वेब डेस्क, IBC24