न्यायालय ने मुकेश अंबानी, उनके परिवार को देश एवं विदेश में ‘जेड प्लस’ सुरक्षा देने का आदेश दिया

न्यायालय ने मुकेश अंबानी, उनके परिवार को देश एवं विदेश में ‘जेड प्लस’ सुरक्षा देने का आदेश दिया

न्यायालय ने मुकेश अंबानी, उनके परिवार को देश एवं विदेश में ‘जेड प्लस’ सुरक्षा देने का आदेश दिया
Modified Date: March 1, 2023 / 12:30 am IST
Published Date: March 1, 2023 12:30 am IST

नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को देश भर और विदेश में उच्चतम श्रेणी वाली ‘जेड प्लस’ सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सोमवार को कहा कि सोच-विचार करने के बाद यह राय है कि यदि सुरक्षा संबंधी खतरा है, तो सुरक्षा व्यवस्था को किसी विशेष क्षेत्र या रहने के किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता।

पीठ ने कहा कि प्रतिवादी संख्या दो से छह (अंबानी परिवार) को प्रदान की गई ‘जेड प्लस’ सुरक्षा उन्हें पूरे देश और विदेश में उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘जेड प्लस’ सुरक्षा प्रदान करने का पूरा खर्च और लागत अंबानी परिवार वहन करेगा।

भाषा

सिम्मी नेत्रपाल

नेत्रपाल


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