अखिल गोगोई को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, असम में सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी गिरफ्तारी

अखिल गोगोई को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, असम में सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी गिरफ्तारी

  •  
  • Publish Date - February 11, 2021 / 06:58 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:08 PM IST

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ असम में हिंसक प्रदर्शनों में कथित संलिप्तता के मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता अखिल गोगोई की जमानत मंजूर करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

Read More News: मशहूर पंजाबी सिंगर मान ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, कहा- मैं किसान हूं, ये बात नहीं भूल सकता…

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यामूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने गोगोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘हम अभी इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे।’’

पीठ ने वकील रुणामणि भुइयां से कहा कि मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद याचिकाकर्ता जमानत के लिए शीर्ष अदालत आ सकता है।

Read More News: मोदी के पक्ष में नारे लगाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वकील को पीटा, BJP  के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने की निंदा, कहा गुंडावाहिनी

गोगोई ने सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका संबंधी मामले में जमानत याचिका खारिज करने के गौहाटी उच्च न्यायालय के सात जनवरी के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

कृषक मुक्ति संग्राम परिषद (केएमएसएस) एवं राइजोर दल के नेता गोगोई को 12 दिसंबर, 2019 में एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया था और वह तब से गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है ।

Read More News: अश्लील फिल्में शूट करने वाला निर्देशक गुजरात से गिरफ्तार, एक अभिनेत्री समेत अब तक 9 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे

यह मामला बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था।