Supreme Court On Rahul Gandhi: ‘अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं करते…’, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, जानें क्या है मामला

Supreme Court On Rahul Gandhi: सेना के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

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  • Publish Date - August 4, 2025 / 12:52 PM IST,
    Updated On - August 4, 2025 / 12:52 PM IST

Supreme Court On Rahul Gandhi/ Image Source: IBC24 File Photo

HIGHLIGHTS
  • लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।
  • सेना पर आपत्तिजनक टिपण्णी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गांधी को लगाई फटकार।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा - तनाव की स्थिति हो तो कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कहेगा।

नई दिल्ली: Supreme Court On Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल, सेना के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लखनऊ की कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार यानी आज कोर्ट ने इस मामले को निरस्त करने की मांग पर यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भेजा है।

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राहुल गांधी ने दिया था सेना को लेकर विवादित बयान

Supreme Court On Rahul Gandhi:  आपको बता दें कि, राहुल गांधी ने साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि, ”चीनी सैनिकों के हाथों भारतीय सैनिक पिट रहे हैं।” राहुल के इस बयान को लेकर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में एक मानहानि केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहा, ‘आप विपक्ष के नेता हैं. संसद में सवाल उठाने की बजाय सोशल मीडिया पर क्यों बोला। आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 किमी जमीन कब्ज ली है। जब सीमा पर तनाव की स्थिति हो तो कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कहेगा।’

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राहुल को फटकार

Supreme Court On Rahul Gandhi:  मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, अगर उन्हें सवाल उठाने थे तो संसद में बहस करते, सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत थी। कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि अगर उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी से यह भी पूछा कि उन्होंने जो टिप्पणी की है, क्या वो किसी विश्वसनीय जानकारी पर आधारित थी।

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क्या है शिकायतकर्ता का आरोप

Supreme Court On Rahul Gandhi:  बता दें कि, इलाहबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका 29 मई 2025 को ख़ारिज कर दी थी। राहुल गांधी ने समन आदेश और शिकायत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह दुर्भावना से प्रेरित था। लखनऊ की एक कोर्ट में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि, दिसंबर 2022 की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।