धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कोकाटे की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय की रोक

धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कोकाटे की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय की रोक

धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कोकाटे की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय की रोक
Modified Date: December 22, 2025 / 12:28 pm IST
Published Date: December 22, 2025 12:28 pm IST

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की दोषसिद्धि पर सोमवार को रोक लगा दी।

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने कोकाटे की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए। इस बीच, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि स्थगित रहेगी और उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा लेकिन वह लाभ का कोई पद नहीं संभालेंगे।’’

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कोकाटे की दोषसिद्धि और इस वर्ष फरवरी में मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई गई दो वर्ष की सजा को नासिक सत्र अदालत ने पिछले मंगलवार को बरकरार रखा था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि उन्होंने और उनके भाई ने मानदंडों से परे जाकर फ्लैट आवंटित कराए और राज्य सरकार को धोखा दिया ।

भाषा सिम्मी मनीषा

मनीषा


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