उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों पर संज्ञान लिया

उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों पर संज्ञान लिया

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  • Publish Date - May 28, 2021 / 10:42 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों का शुक्रवार को संज्ञान लिया और राज्यों को उन्हें तत्काल राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने जिला प्रशासन को शनिवार शाम तक अनाथ बच्चों की पहचान करने और उनकी जानकारियां एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए।

उच्चतम न्यायालय का यह आदेश न्यायमित्र गौरव अग्रवाल की याचिका पर आया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की पहचान करने तथा उन्हें तत्काल राहत मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है।

भाषा गोला अनूप

अनूप