समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता का मुद्दा: मंगलवार को अहम फैसला सुनाएगी शीर्ष अदालत

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता का मुद्दा: मंगलवार को अहम फैसला सुनाएगी शीर्ष अदालत

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता का मुद्दा: मंगलवार को अहम फैसला सुनाएगी शीर्ष अदालत
Modified Date: October 16, 2023 / 07:10 pm IST
Published Date: October 16, 2023 7:10 pm IST

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 10 दिनों की सुनवाई के बाद 11 मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा शामिल हैं।

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सूत्रों ने कहा कि फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा और इसके मुताबिक जानकारी शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी।

सुनवाई के दौरान केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का आग्रह करने वाली याचिकाओं पर उसके द्वारा की गई कोई भी संवैधानिक घोषणा ‘कार्रवाई का सही तरीका’ नहीं हो सकती, क्योंकि अदालत इसके परिणामों का अनुमान लगाने, परिकल्पना करने, समझने और उनसे निपटने में सक्षम नहीं होगी।

केंद्र ने अदालत को यह भी बताया था कि उसे समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सात राज्यों से प्रतिक्रियाएं मिली हैं और राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा असम की सरकारों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के याचिकाकर्ताओं के आग्रह का विरोध किया है।

शीर्ष अदालत ने मामले पर सुनवाई 18 अप्रैल को शुरू की थी।

भाषा

नोमान नरेश

नरेश


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